सिन्दूर-बिंदी पर प्रतिबन्ध, अब कॉन्वेंट स्कूलों से निकलकर कारपोरेट तक पहुँचा…
(attach फोटो देखें )
वर्षों से चली आ रही इस हिन्दुओं की इस “सहनशीलता”(??) का फ़ायदा उठाकर इस
“हिन्दू को गरियाओ, भारतीय संस्कृति को लतियाओ टाइप, सेकुलर-वामपंथी-कांग्रेसी अभियान”
का अगला चरण अब कारपोरेट कम्पनी तक जा पहुँचा है।
पुरुष कर्मचारियों के शरीर पर किसी प्रकार का “धार्मिक अथवा सांस्कृतिक चिन्ह”,
अर्थात चन्दन का तिलक (जो कि दक्षिणी राज्यों में आम बात है), कलाई पर बँधा हुआ मन्दिर का पवित्र कलावा
अथवा रक्षाबन्धन के अगले दिन राखी, इत्यादि नहीं होना चाहिए।
कम्पनी के इन दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से “तिलक”, “बिन्दी” और “सिन्दूर” का ही उल्लेख क्यों किया गया है?
“गले में क्रास”, “बकरा दाढ़ी” और “जालीदार सफ़ेद टोपी” का उल्लेख क्यों नहीं किया गया?
http://muslimmedianetwork.com/ mmn/?p=4575 सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सलीम को अपनी धार्मिक रीतिरिवाजों के पालन का पूरा अधिकार है
इसलिए वह स्कूल में दाढ़ी बढ़ाकर आ सकता है। स्कूल प्रबन्धन उसे यूनिफ़ॉर्म के नाम पर क्लीन शेव्ड होने को बाध्य नहीं कर सकता।
दूसरा तरीका सलीम खान वाला है, यानी हिन्दू धर्म-संस्कृति पर हमला करने वालों अथवा “खामख्वाह का सेकुलरिज़्म ठूंसने वालों” को अदालत में घसीटा जाए और संवैधानिक तरीके से जीत हासिल की जाए।
परन्तु “सेकुलरिज़्म” के कीटाणु इतने गहरे धँसे हुए हैं कि यह रास्ता अपनाने में भी हिन्दुओं को झिझक(?) महसूस होती है…
इसमें दिक्कत यह है कि हिन्दू इतने लालची, मूर्ख और कई टुकड़ों में बँटे हुए हैं कि वे प्रभावशाली
तरीके से ऐसी बातों का, ऐसी कम्पनियों का, ऐसे स्कूलों का बहिष्कार तक नहीं कर सकते…
एक बात और…… कम्पनी कहती है कि बिन्दी-तिलक और सिन्दूर से उसके ग्राहकों पर “गलत प्रभाव”(?) पड़ सकता है,
लेकिन इसी कम्पनी को चन्दन का त्रिपुण्ड लगाकर उनकी ब्रांच में सोना गिरवी रखने आये हिन्दू ग्राहकों से कोई तकलीफ़ नहीं है…।
बाकी तो आप समझदार हैं ही…
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